मंत्री सीपी सिंह ने बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा बढ़ाये गये किराये को अवैध करार दिया

झारखण्ड के नगर विकास एवं आवास तथा परिवहन मंत्री सी पी सिंह के आप्त सचिव संजीव कुमार लाल ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर झारखण्ड बस ऑनर्स एसोसिएशन द्वारा की गई बस भाड़ा बढ़ोत्तरी को अवैध करार दिया है। संजीव कुमार लाल का कहना है कि झारखण्ड राज्य के अंदर बस भाड़ा नियत करने की शक्ति (जिसके अंतर्गत अधिकतम तथा न्यूनतम किराया और माल भाड़ा नियत करना भी है) मोटरयान अधिनियम 1988  की धारा 67 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में राज्य सरकार में निहित है, बगैर राज्य सरकार की सहमति के बस ऑनर्स एसोसिएशन के द्वारा राज्य में बसों के किराये में बढ़ोत्तरी करना बिल्कुल गलत तथा अवैध है।

संजीव कुमार लाल ने कहा है कि नगर विकास मंत्री सी पी सिंह ने इसे गंभीरता से लिया है। उनका कहना है कि अचानक बस भाड़े में 20 प्रतिशत से 40 प्रतिशत की वृद्धि से अनावश्यक आम जनता पर बोझ बढ़ेगा। राज्य सरकार इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी।

उन्होंने आम जनता से अपील की, कि वे किसी भी कीमत पर बस ऑनर्स एसोसिएशन के द्वारा बढ़ाया गया भाड़ा न दें और यदि कोई बस संचालक जबरन बढ़ा हुआ किराया वसूलता है, तब इसकी सूचना टिकट/प्राप्ति रसीद के साथ परिवहन विभाग या मंत्री को दें ताकि उक्त बस संचालक के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए परमिट रद्द करने की कार्रवाई की जा सकें।