अपराध

शर्मनाकः भाजपा नेता राजीव रंजन अपने बेटे अविनाश आनन्द के साथ मॉनिटर लिजार्ड की तस्करी के आरोप में हुआ गिरफ्तार

भाजपा नेता राजीव रंजन मिश्रा व उसका बेटा अविनाश आनन्द को वन विभाग के वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने मॉनिटर लिजार्ड की तस्करी के आरोप में कल यानी गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही भाजपा नेता के गिरफ्तारी की खबर मॉनिटर लिजार्ड की तस्करी के आरोप में होने की भाजपा के राज्यस्तरीय वरिष्ठ नेताओं को मिली। उन नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। क्योंकि हर बात में झामुमो और कांग्रेस को कटघरे में खड़ी करनेवाली भाजपा का गला इस बार झामुमो और कांग्रेस के नेताओं के हाथ में था।

इस मुद्दे पर झामुमो की कड़ी टिप्पणी सामने आई। झामुमो का कहना था कि इंसानों की तस्करी तो छोड़िए, भाजपा जानवरों और मादक पदार्थों की तस्करी में भी नंबर वन रहती है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी को चाहिए कि इसके लिए भी भवन की कड़क चाय पीने के लिए वहां का रुख करना चाहिए।

वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि दिनांक 14.05.2026 की प्रातः 10:00 बजे के आस-पास Wildlife Crime Control Bureau के पदाधिकारी द्वारा गुप्त सूचना मिली कि नटराज होटल, डेली मार्केट, हनुमान मंदिर के पीछे मेन रोड, रांची में कुछ व्यक्ति मॉनिटर लिजार्ड के हत्या जोड़ी के अवैध तस्करी के लिए ठहरे हुए हैं। जानकारी प्राप्ति के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित कर दोपहर करीब 12:30 बजे उक्त होटल के आस-पास जाँच पड़ताल की गई।

जाँचोपरांत पता चला कि कुछ व्यक्ति नटराज होटल, मेन रोड, राँची के कमरा संख्या–203 में ठहरे हुए हैं। जानकारी मिलते ही गठित टीम कमरा संख्या–203 में पहुँची जहाँ पर तीन व्यक्ति रुके हुए थे। फिर कमरा की जाँच पड़ताल करने पर कमरे में एक काला रंग का प्लास्टिक रखा हुआ मिला। प्लास्टिक को जब खोला गया, तो उसमें से मॉनिटर लिजार्ड के 30 (तीस) हत्या मिले। जाँच के क्रम में कमरा संख्या–203 में मौजूद तीनों व्यक्तियों से इस अवैध तस्करी के संबंध में पूछा गया, तो उन्होंने अनभिज्ञता जाहिर की।

होटल संचालक ने पूछताछ के क्रम में बताया कि कमरा संख्या–203 एवं 206, विष्णु कुमार गुप्ता, पिता–मोहनलाल गुप्ता, पता–37 विवेकानन्द पल्ली, बिधा चट्टी, दुर्गापुर, वर्द्धमान, राज्य–पश्चिमी बंगाल, पिन–713213 के नाम पर दिनांक 13.05.2026 से बुक किया हुआ है। तत्पश्चात शक के आधार पर तीनों व्यक्तियों को डोरण्डा स्थित वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल, राँची के कार्यालय में सुरक्षित लाया गया।

अवैध तस्करी में संलिप्त अभियुक्तों के द्वारा वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधित 2022) के Section- 2, 9, 39, 44, 49B, 50(1)C, 51 शिकार, संग्रहण एवं विक्रय Schedule-1 के अधीन उल्लंघन किया गया है, जो एक दण्डनीय एवं संज्ञेय अपराध है। जिन्हें Wildlife Crime Control Bureau के अधिकारियों ने पकड़ा, क्रमानुसार सभी अभियुक्तों के नाम एवं पता इस प्रकार है – 1. राजीव रंजन मिश्रा, पिता–स्व० सुधिन्द्र कुमार मिश्रा, उम्र–64 वर्ष, पता–लेक रोड, बड़ा तालाब, शिव मंदिर परिसर, जिला–राँची। 2. अविनाश आनन्द, पिता–राजीव रंजन मिश्रा, उम्र–32 वर्ष, पता–लेक रोड बड़ा तालाब शिव मंदिर परिसर, जिला–राँची। 3. अरुण राम, पिता–स्व० बैजनाथ राम, पता–कचहरी चौक, रेडियम रोड, हिंदपीढ़ी, जिला–राँची।

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