रांची पुलिस ने पांच लाख रुपये कीमत की 89 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक महिला को किया गिरफ्तार
बिहार की ओर से भारी मात्रा में ब्राउन शुगर लेकर रांची पहुंची एक महिला को पुलिस ने जुमार पुल बस स्टैंड के पास गिरफ्तार किया है। उसके पास से 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद बरामद किए गए हैं। बरामद ब्राउन शुगर की अनुमानित बाजार कीमत करीब पांच लाख रुपये बताई गई है।
पुलिस के अनुसार, 16 अगस्त को वरीय पदाधिकारी को सूचना मिली थी कि बिहार की ओर से एक महिला भारी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ लेकर रांची आ रही है। वह बस से जुमार पुल बस स्टैंड के पास उतरकर शहर की ओर जाने वाली है। सूचना से वरीय पुलिस अधीक्षक को अवगत कराया गया। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक, सदर के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन किया गया।
पुलिस टीम सूचना के सत्यापन और कार्रवाई के लिए जुमार पुल बस स्टैंड के पास पहुंचकर इंतजार करने लगी। इसी दौरान दोपहर करीब 3:10 बजे एक महिला ऑटो में अकेली बैठी दिखाई दी। पुलिस को अपनी ओर आते देखकर वह घबरा गई और ऑटो से उतरकर भागने का प्रयास करने लगी। छापामारी दल में शामिल महिला चौकीदार की मदद से पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
पूछताछ में महिला की पहचान मुन्नी देवी (43), पति बाबला राम, देवी मंडप के पास, कोकर बाजार, जतराटांड़, सदर थाना क्षेत्र, रांची के रूप में हुई। पुलिस उपाधीक्षक, सदर की मौजूदगी में महिला चौकीदार की सहायता से उसकी विधिवत तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उसके काले रंग के पर्स में छिपाकर रखे प्लास्टिक पाउच से 89.32 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुआ।
इसके अलावा उसके पास से आई-टेल कंपनी का काला की-पैड मोबाइल फोन और 20 हजार रुपये नकद भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में मुन्नी देवी ने रांची जिले के विभिन्न चौक-चौराहों पर ब्राउन शुगर की खरीद-बिक्री किए जाने की बात स्वीकार की है। इस मामले में सदर (मेसरा) थाना कांड संख्या 384/26, दिनांक 16 अगस्त 2026 दर्ज किया गया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 21(बी)/22(बी)/23/29 के तहत कार्रवाई की है।
पुलिस के अनुसार गिरफ्तार मुन्नी देवी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। उसके खिलाफ सदर थाना में वर्ष 2024 में कांड संख्या 496/2024 दर्ज हुआ था। इसमें भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज है। इसके अलावा सदर थाना कांड संख्या 632/2025 में भी उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(2)(बी) तथा एनडीपीएस एक्ट की धाराओं 21(बी), 22(बी), 23 और 25 के तहत मामला दर्ज है।
