वाह रे रांची पुलिस, जो ट्रेन चलती ही नहीं, उस ट्रेन से भी आपने एक रेलयात्री को हटिया स्टेशन पर उतरवा दिया, ये एक्सक्लूसिव काम आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं!
भला हटिया वर्द्धमान एक्सप्रेस से कोई व्यक्ति बेंगलुरु से हटिया रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच सकता है? हटिया वर्द्धमान एक्सप्रेस तो बेंगलुरु जाती ही नहीं और न ही हटिया वर्द्धमान एक्सप्रेस नाम से कोई ट्रेन हटिया से खुलती है या वर्द्धमान से हटिया आती है। एक ट्रेन हटिया वर्द्धमान पैसेंजर अवश्य है जो हटिया से सुबह 8.10 मिनट पर खुलती है। हटिया झारखण्ड में हैं और वर्द्धमान प. बंगाल में हैं। ऐसे में कोई बेंगलुरु से आनेवाला व्यक्ति इस ट्रेन से हटिया कैसे उतर गया?
दूसरी बात, जब उस यात्री को हटिया से धनबाद जाना था, तो ये वर्द्धमान हटिया पैसेंजर तो खुद धनबाद आती-जाती रहती है। वह इसी ट्रेन से धनबाद क्यों नहीं उतर गया, कि उसे हटिया आकर फिर से धनबाद जाने के लिए रांची स्टेशन आने की उसे जरुरत पड़ गई। सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि अभी-अभी वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय से एक प्रेस रिलीज जारी हुई है। जिसमें इस बात का जिक्र है कि तीन जुलाई 2026 को रात्रि लगभग 19.30 बजे एक व्यक्ति बेंगलुरु से हटिया वर्द्धमान एक्सप्रेस द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन पहुंचा।
जब विद्रोही24 ने इस संबंध में एसएसपी को फोन लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं एसपी रांची से बात करुं और एसपी रांची को फोन लगाया तो उन्होंने बात करना जरुरी नहीं समझा। ऐसे में जिसने ये न्यूज बनाई और इसे सर्कुलेट किया, उसकी बुद्धिमता पर तो प्रश्नचिह्ल लग ही गये। प्रेस रिलीज इस प्रकार है…
‘दिनांक 03.07.2026 को रात्रि लगभग 19:30 बजे एक व्यक्ति बेंगलुरू से हटिया वर्द्धमान एक्सप्रेस द्वारा हटिया रेलवे स्टेशन पहुँचा। वहाँ से अपने घर धनबाद जाने हेतु रांची रेलवे स्टेशन जाने के लिए उसने एक टुक-टुक (ऑटो) किराये पर लिया। उक्त टुक-टुक में चालक सहित दो व्यक्ति पहले से मौजुद थे। पीड़ित को रांची रेलवे स्टेशन ले जाने के बजाय धुर्वा थाना क्षेत्र स्थित यूकलिप्टस बगान के समीप सुनसान स्थान पर ले जाकर उसके पास से मौजुद समान, मोबाइल लूट लिया गया।

इस संबंध में पीड़ित द्वारा थाना पर आकर इसकी सूचना दिया गया, जिस संदर्भ में धुर्वा थाना कांड सं0-146/26 दिनांक-03.07. 2026 धारा-309(3)/309(4) बी०एन०एस० के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया। इसकी सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक रांची का दिया गया। तत्पश्चात उसके द्वारा उक्त घटना का उद्भेदन एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया। पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन में पुलिस उपाधीक्षक हटिया, रांची के नेतृत्व में अलग-अलग टीम बनाकर छापामारी प्रारंभ किया गया।
टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापामारी कर दोनों अपराधियों को, घटना में प्रयुक्त टुकटुक एवं लुटे गये सभी सामानों को बरामद किया गया। पकड़ाये अपराधियों से पूछताछ में यह बात प्रकाश में आई कि ये लोग अलग-अलग वाहन का प्रयोग कर पूर्व मे भी कई घटनाओं को अंजाम दिये हैं, जिसके संबंध में धुर्वा थाना में एक और अन्य प्राथमिकी सं0-147/26 दिनांक-03.07.2026 धारा-309(4)/311 बी०ए०एस० के अन्तर्गत कांड दर्ज किया गया। पकड़ाए अपराधी द्वारा बताया गया कि इस घटना में इनका एक अन्य साथी भी है।
उनके निशानदेही पर अन्य एक और अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया। प्राथमिकी सं0-147/26 के कांड का उद्भेदन हुआ तथा उक्त घटना में प्रयुक्त एक और टेम्पु को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता इस प्रकार है… 1. धीरज कुमार सिंह, पे० हरेकृष्ण सिंह, सा० डी०टी०/112 डेम साइड, धुर्वा थाना, विधानसभा, जिला रांची। 2. मेजर यादव, पे० मनोज यादव, सा० हडसेर रोड, सरना स्थल, धुर्वा डेम साइड, धुर्वा थाना धुर्वा जिला रांची। 3. निरूद्ध विधि विरुद्ध बालक। जब्त सामानों की सूची इस प्रकार है … 1. कांड में प्रयुक्त दो टेम्पु (हरा एवं पीला रंग का), 2. एक मोबाइल, 3. एक कपड़ों से भरा बैग व 4. वादी से लूटा गया कुल 5000/- रुपये।’
