झूठी प्राथमिकी दर्ज कराने के आरोप में न्यूज 11 के संपादक अनूप सोनू के खिलाफ कोतवाली थाना ने अभियोजन चलाने हेतु अंतिम रिपोर्ट किया समर्पित

विद्रोही24 के संपादक कृष्ण बिहारी मिश्र के खिलाफ न्यूज 11 के संपादक अनूप सोनू, पिता – भृगुनाथ प्रसाद, स्थायी पता – ईश्वर भवन, ईदगाह के पास, मोलबाग, आरा, भोजपुर, वर्तमान पता – डीए 4ए ग्रीन गार्डन, हेसाग, हटिया, रांची) द्वारा कोतवाली थाने में झूठी प्राथमिकी (केस न. 49/2021) दर्ज कराई गई थी। इस मामले में अनुसंधान के बाद कोतवाली थाने के अनुसंधानकर्ता ने प्राथमिकी में दर्ज कराई गई बातों को असत्य पाया तथा वादी अनुप सोनू के खिलाफ भादवि की धारा 182/211 के तहत अभियोजन चलाने के लिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सदर रांची की अदालत में प्रतिवेदन समर्पित कर दिया।

ज्ञातव्य है कि अनूप सोनू ने अपने प्राथमिकी में कृष्ण बिहारी मिश्र पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था तथा इस झूठे आरोप के पक्ष में झूठे साक्ष्य के रुप में कुछ लोगों के नाम भी लिखे थे, घटनास्थल भी झूठा बता रखा था, जिसका सत्य से कोई लेना देना नहीं था, प्राथमिकी में क्या लिखा था, वो प्राथमिकी आप खुद पढ़े, मैं इस रिपोर्ट में इसे दे रहा हूं, ताकि आप भी सत्य का अवलोकन कर सकें।

इधर, अनूप सोनू द्वारा झूठे आरोप लगाने व झूठी प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद विद्रोही24 के संपादक कृष्ण बिहारी मिश्र ने रांची के कोतवाली थाने के थाना प्रभारी, रांची के एसएसपी, रांची के डीआईजी, झारखण्ड के पुलिस महानिदेशक व मुख्य सचिव को आवेदन दिया, जिसमें साफ लिखा था कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे सजा दी जाये और अगर प्राथमिकी दर्ज करानेवाला व्यक्ति गलत है तो उसे दंडित किया जाये।

कृष्ण बिहारी मिश्र ने प्राथमिकी दर्ज कराये जाने के बाद 41ए के तहत अपना पक्ष कोतवाली थाने में भी समर्पित किया था। इसी दरम्यान कई अनुसंधानकर्ता भी बदले गये। बताया जाता है कि वरीय अधिकारियों के देख-रेख में अनुसंधानकर्ता ने अपना अनुसंधान तेज किया और पाया कि पूरा मामला ही असत्य है और इस प्रकार कृष्ण बिहारी मिश्र को आरोपों से मुक्त करते हुए, झूठी प्राथमिकी दर्ज करानेवाले न्यूज 11 के संपादक अनुप सोनू को कसूरवार ठहराया गया और उसके खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सदर रांची की अदालत में अभियोजन चलाने हेतु प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया।