गाड़ी पर प्रेस, कोर्ट, पुलिस आदि लिखकर चलना पड़ेगा महंगा, होगी कार्रवाई
राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में विधायिका प्राधिकार, न्यायपालिका प्राधिकार, कार्यपालिक प्राधिकार, वैधानिक आयोग एवं केन्द्रीय कार्यालय अथवा राज्यस्थित प्रतिष्ठानों से संबंधित वाहनों में कौन से नाम प्रयुक्त होंगे और उनके रंग क्या होंगे, इससे संबंधित जानकारी दी गई हैं। इसी में इस बात की भी जानकारी दी गई है कि मोटरयान अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग वर्जित है,
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