रांची SDO के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर

रामकृष्ण सेवा संघ के सचिव एवं विवेकानन्द विद्या मंदिर के प्रबंधक अभय कुमार मिश्र ने आज उच्च न्यायालय में अनुमंडलाधिकारी के खिलाफ एक रिट याचिका दाखिल कर दी। जिसमें प्रार्थी ने  उच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि जिस शक्ति का प्रयोग दंडाधिकारी ने सुरक्षा के नाम पर संस्था के आंतरिक मामले में चुनाव कराकर हस्तक्षेप किया है, वह शक्ति दंडाधिकारी के पास नहीं है।

अभय कुमार मिश्र के कथनानुसार किसी भी संस्था के चुनाव का विवाद का निपटारा सक्षम न्यायालय, सिविल कोर्ट, व्यवहार न्यायालय में टाइटल सूट कर किया जा सकता है, न कि पदाधिकारियों के शक्ति का दुरुपयोग कर।

अभय कुमार मिश्र ने कहा कि रामकृष्ण सेवा संघ का चुनाव दिनांक 28 जनवरी 2018 को हो चुका था, ऐसे में जबरन दुबारा चुनाव कराना शक्ति के दुरुपयोग का मामला है, इस प्रकार से तो किसी भी संस्था का चुनाव, पदाधिकारियों के शक्ति का दुरुपयोग कर कराया जा सकता है। जो कि सर्वथा अनुचित हैं। अभय कुमार मिश्र ने याचिका में पूरे घटना क्रम को विस्तार से उच्च न्यायालय को बताया है।