राजनीति

जो मतदाता इन्यूमरेशन फॉर्म भरकर जमा करेंगें, उनका नाम पांच अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में होगा प्रकाशितः के रवि कुमार

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने आज धनबाद में कहा कि 30 जून से 29 जुलाई तक जब बीएलओ मतदाता के घर-घर जाएं तो मतदाताओं को विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से उनकी मैपिंग अवश्य सुनिश्चित करें। राज्य में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में विगत की विशेष गहन पुनरीक्षण वाले मतदाता सूची से मैपिंग की विवरणी को नागरिकता हेतु वांछित दस्तावेज के रूप में माना गया है।

उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी, उन्हें मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के क्रम में सामान्यतः कोई अन्य दस्तावेज नहीं देने होंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सोमवार को धनबाद जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण हेतु चल रहे कार्य एवं कार्य योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे।

धनबाद जिले के भ्रमण के क्रम में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त आदित्य रंजन के साथ जिले के ईवीएम वेयर हाउस के निरीक्षण में भाग लिया। वेयर हाउस निरीक्षण के अवसर पर सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत के. रवि कुमार ने धनबाद जिले के भूली बस्ती स्थित मतदान केंद्र संख्या 38 उत्क्रमित मध्य विद्यालय एवं मतदान केंद्र संख्या 210 गुरुनानक मध्य विद्यालय में बीएलओ द्वारा मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में किए जा रहे कार्य एवं कार्ययोजना की समीक्षा की।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा मतदाताओं को आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म की दो प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। जिसे मतदाता भरकर एक प्रति अपने बीएलओ को देंगें और दूसरी प्रति पावती के रूप में अपने पास रखेंगे। सभी मतदाता जो इन्यूमरेशन फॉर्म जमा करेंगे। उनका नाम मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन में पांच अगस्त को प्रकाशित किया जाएगा।

के. रवि कुमार ने कहा कि इन्यूमरेशन फॉर्म भरते समय मतदाताओं को किसी प्रकार के दस्तावेज नहीं देने होंगे। इस अवसर पर जब बीएलओ घर घर आये तो वैसे मतदाता जिनकी अभी भी विगत विशेष गहन पुनरीक्षण के मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुई है वे बीएलओ को अपना विवरण बताकर मैपिंग करा लें। वैसे मतदाता जिनकी मैपिंग नहीं हो सकेगी उन्हें बीएलओ द्वारा ईआरओ स्तर पर नोटिस उपलब्ध कराए जाएंगे। इस नोटिस के जवाब में मतदाता आवश्यकतानुसार वांछित दस्तावेज अपने बीएलओ को समर्पित करेंगें जिसके उपरान्त उनका नाम मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में शामिल किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारत के संविधान के आर्टिकल 326 का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से नहीं छूटेंगे और एक भी अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में नहीं जुड़ेंगे। इस हेतु विशेष गहन पुनरीक्षण के सभी कार्य किए जा रहें है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि 30 जून से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत होगी। यह एक महत्वपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया है।

उन्होंने यह भी कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण के हर चरण में राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। उनके साथ हर चरणों का विवरण साझा किया जाएगा। साथ ही उन्होंने जिले के हर मतदाता को इस प्रक्रिया में उपलब्ध कराए गणना पत्र को भरने एवं बीएलओ को सहयोग करने की अपील की।

इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, उप विकास आयुक्त सन्नी राज, नगर आयुक्त आशिष गंगवार, उप निर्वाचन पदाधिकारी कालिदास मुंडा, अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर अरविंद कुमार ओझा, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार शुक्ला, निदेशक डीआरडीबी राजीव रंजन, एलआरडीसी दिलीप कुमार महतो के अलावा सभी विधानसभा क्षेत्र के एईआरओ सहित जिले के निर्वाचन संबंधी पदाधिकारी उपस्थित रहे।

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