अपनी बात

हेमन्त कैबिनेट का गया पुल पर लिया गया फैसला धनबादवासियों के लिए मील का पत्थरः विजय झा

धनबाद के वरिष्ठ समाजसेवी व पूर्व वियाडा अध्यक्ष विजय झा का कहना है कि उन्होंने और उनके मित्र वरीय अधिवक्ता राम पुनीत चौधरी ने संयुक्त रूप से 2021 में झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर किया था। जिसका नम्बर WP(PIL) No-470 of 2021 है।

प्रतिवादी के रूप में १) भारत सरकार, २) नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, ३) चीफ इंजीनियर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया, ४) एग्जीक्यूटिव इंजीनियर NHAI धनबाद, ५) मिनिस्ट्री ऑफ़ रेलवे through its Chairman, ६) जोनल मैनेजर, ईस्टर्न रेलवे, धनबाद, ७) स्टेट ऑफ़ झारखंड, ८) डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, धनबाद को बनाया गया था।

उन्होंने विद्रोही24 से बातचीत में आज बताया कि झारखण्ड हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायाधीश आनंद सेन के डिवीज़न बेंच में उक्त जनहित याचिका की सुनवाई हुई थी। उन्होंने कहा कि उनकी मुख्य माँग थी कि १) बढ़ते यातायात के दबाव के कारण श्रमिक चौक के अंडर पास का दोहरीकरण किया जाना चाहिए और २) श्रमिक चौक से बैंक मोड़ जाने वाले पूल का अविलंब मरम्मत का आदेश पारित किया जाए।

विजय झा ने यह भी बताया कि उन्होंने अपने मांग के समर्थन में पूल के नीचे के दर्जनों फोटोग्राफ्स भी न्यायालय में जमा किया था। जिसमें पूरी तरह से प्लास्टर गिरा हुआ और सरिया दिखाई दे रहा था, उक्त फोटोग्राफ्स का जिक्र न्यायालय ने अपने आदेश संख्या 05- 20/03/2023 में वर्णित भी किया है।

विजय झा ने विद्रोही24 को बताया कि जब उन्होंने यह सुना कि राज्य सरकार ने कल की कैबिनेट बैठक में गया पुल के चौड़ीकरण की मंजूरी दे दी हैं। तो ऐसा लगा कि उनलोगों का जनहित याचिका, जिस उद्देश्य के लिए झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। वो उद्देश्य पूरा हो गया। पुल का मरम्मती का कार्य जोर शोर से चालू है और दोहरी अंडर पास का भी फैसला हो गया।

विजय झा ने यह भी कहा कि इस नेक काम और सार्वजनिक हिताय में जिन लोगों ने भी प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रुप से सहयोग दिया, सभी सामाजिक संगठन और सभी जागरुक लोगों को जिसने भी जनहित याचिका के लिए दस्तावेज़ उप्लब्ध करवाये। ऐसे तमाम लोगों को आज साधुवाद और हार्दिक बधाई देने का ये समय हैं।

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