देवघर मामले में फंसे न्यूज 11 के मालिक अरुप को जमानत के लिए करना पड़ेगा इंतजार, अभी रहेगा जेल में

देवघर टाउन थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 11/2014 का अभियुक्त न्यूज 11 भारत का मालिक अरुप चटर्जी को अभी जमानत के लिए इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जमानत को लेकर आज सुनवाई होनी थी, पर न्यायाधीश के नहीं बैठने के कारण आज की सुनवाई अगले आदेश तक के लिए टल गई। जब न्यायाधीश अगली तारीख तय करेंगे तब उसके मामले पर सुनवाई होगी।

ज्ञातव्य है कि इसके पहले झारखण्ड उच्च न्यायालय की कोर्ट संख्या 15 स्थित जस्टिस सुभाष चंद की अदालत ने केस डायरी को लेकर आज की ही तारीख 18 नवम्बर तय कर दी थी। अरुप चटर्जी के खिलाफ मनोज कुमार सिंह ने देवघर टाउन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसका प्राथमिकी संख्या 11/2014 है।

अपने प्राथमिकी में मनोज कुमार सिंह, निदेशक बाबा वैद्यनाथधाम कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. ने न्यूज 11 भारत के मालिक अरुप चटर्जी और अन्य पर आरोप लगाया था कि उसने अमानत में ख्यानत कर जाली दस्तावेज बनाकर ठगी कर ली। वर्ष 2009 में प्राथमिकी अभियुक्त वादी के पास आकर न्यूज 11 चैनल चलाने में पार्टनर बनाने की बात किया था, जिसके एवज में तीस लाख रुपये की मांग की गई थी।