अपराध

कोचांग गैंगरेप कांड में फादर अल्फोंस आईंद समेत छः दोषियों को उम्र कैद

कोचांग गैंगरेप कांड में आज 11 महीनों के बाद फैसला आ गया। खूंटी सेशन कोर्ट की जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने फादर अल्फोंस आईंद समेत छः दोषियों को उम्र कैद की सजा सुना दी। गत् सात मई को न्यायालय ने सभी छः आरोपियों को दोषी करार दिया था, तथा इस संबंध में सजा सुनाने की तिथि 17 मई निर्धारित कर दी थी। इस पूरे प्रकरण में आठ लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें एक नोएल सांडी पूर्ति अभी भी फरार चल रहा हैं। इस कांड में चूंकि एक नाबालिग भी शामिल है, अतः उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।

जिन्हें आज सजा सुनाई गई, उनके नाम है – फादर अल्फोंस आईंद, जॉन जुनास तिडू, बलराम समद, जुनास मुंडा, बाजी समद उर्फ टकला एवं आयूब सांडी पूर्ति। इधर इस प्रकरण पर अभी आशा किरण संस्था, सिस्टर रंजीता एवं सिस्टर विनिता की भूमिका की जांच चल रही है, यह मामला 11 महीने पहले पूरे झारखण्ड में आग की तरह फैल गया था, सभी ने इस कांड की कड़ी आलोचना की थी, फिलहाल इस मामले में 19 लोगों ने गवाही दी और न्यायालय ने बड़ी जल्दी फैसला सुना दिया।

ज्ञातव्य है कि पिछले साल 19 जून को खूंटी के कोचांग में पांच युवतियों के साथ गैंगरैप हुआ था, पीड़िताओं ने कहा था कि कोचांग के स्टॉपमन स्कूल में 19 जून को नुक्कड़ नाटक होना था। आशा किरण संस्था की सिस्टर रंजीता के साथ नाटक मंडली के करीब 11 लोग कोचांग के बाजार टांड गये थे, उसी दौरान एंबुलेंस चालक ने उन्हें सूचना दी कि फादर अल्फोंस बुला रहे हैं। उसी दौरान दो बाइक पर पांच युवक आये, फादर से बात की और फादर ने इन युवकों के साथ सभी को जाने को कहा।

लड़कियों ने कहा कि सिस्टर को भी जाने दें, पर फादर ने सिस्टर को जाने से मना कर दिया था। उसके बाद इन लड़कियों के साथ क्या हुआ, सभी जानते हैं, इनके साथ दुष्कर्म हुआ और विडियो भी बनाई गई। कोचांग मामले में उस वक्त एक अड़की थाना और दूसरा खूंटी महिला थाने में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज हुई थी। जिसमें कोचांग के स्टॉपन स्कूल के इंचार्ज और सेक्रेटरी फादर अल्फोंस आईंद के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी।