राजनीति

हेमन्त कैबिनेट का फैसलाः झारखण्ड विधानसभा की विशेष बैठक 25 व 26 नवम्बर को

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है…

★ विभागान्तर्गत राजकीय पोलिटेकनिक / राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के अधीन Jharkhand Government Tool Room (JGTR), Ranchi, Dumka एवं Ramgarh का मनोनयन के आधार पर चयन करते हुए Jharkhand Government Tool Room (JGTR), Ranchi, Dumka एवं Ramgarh के सहयोग से Internship प्रशिक्षण प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 2026 की धारा-8 के तहत राज्य सरकार को प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों हेतु “Statute for health Care Management and Mental Wellbeing-2026” की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट विषयों के अध्ययन, अनुसंधान एवं इस पर तकनीकी परामर्श निमित्त विषय विशेषज्ञों (Experts) की सेवा प्राप्त करने हेतु झारखण्ड विशेषज्ञ समिति के गठन एवं कार्य प्रणाली नियमावली, 2026 की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य प्रोबेशन सेवा (संशोधन) नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के सभी थानों में CCTV कैमरा के अधिष्ठापन हेतु विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-267, दिनांक-02.03.2022 के आलोक में झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JPHCL), राँची द्वारा चयनित परामर्शी M/s Ernst & Young LLP (E&Y) को लंबित भुगतान हेतु कुल राशि रू० 1,17,52,800/- (एक करोड़ सतरह लाख बावन हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ हजारीबाग जिलान्तर्गत लोटिया जलाशय योजना के पुनरूद्धार एवं मुख्य नहरों के लाईनिंग कार्य हेतु रू० 3217.06 लाख (बत्तीस करोड़ सत्रह लाख छः हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ उच्च न्यायालय, झारखंड द्वारा विभिन्न तिथियों को 11 (ग्यारह) रिट याचिकाओं में पारित न्यायादेशों का अक्षरशः एवं वास्तविक भावना (True Spirit) के अनुरूप अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु दैनिक वेतनभोगी कर्मियों को पेंशनादि लाभ प्रदान किए जाने संबंधी पूर्व में निर्गत कुल 11 (ग्यारह) विभागीय संकल्पों में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ विदेश यात्रा हेतु सरकारी सेवकों को अनुमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राजकोषीय अध्ययन संस्थान को सोसायटी निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत् एक स्वायत्त संस्था के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु झारखण्ड राजकोषीय अध्ययन संस्थान का उप-विधि के गठन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य कर्मियों की वेतन विसंगति, सेवा शर्तों में एकरूपता एवं ACP/MACP संबंधी मामलों के निराकरण हेतु पूर्व गठित समितियों को विलोपित करते हुए नई उच्च स्तरीय समिति के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★  झारखण्ड राज्य आयुष शैक्षणिक स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शत) नियमावली-2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 में राज्य योजना के तहत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना अन्तर्गत झारखण्ड मिल्क फेडरेशन (JMF) के माध्यम से गोड्डा में 50 MTPD (Expandable to 100 MTPD) का नया पशु आहार कारखाना की स्थापना निमित्त कुल अनुमानित राशि रू० 5149.00 लाख (इक्यावन करोड़ उनचास लाख) मात्र की परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 में रू० 3000.00 लाख (तीस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ NABARD-RIDF-Tranche-XXV अंतर्गत स्वीकृत झारखण्ड जलछाजन योजना (JJY) के कुल 28 जलछाजन परियोजनाओं के अवशेष राशि कुल रु० 58.61780 करोड़ (पूर्व स्वीकृत राज्यांश की राशि रु० 70.7690 करोड़ के अतिरिक्त) को राज्य संसाधन मद से स्वीकृत करते हुए परियाजना को दिनांक 31 मार्च, 2027 तक अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

★ विकसित भारत-जी राम जी योजना अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत क्षेत्रीय पदाधिकारियों / कर्मियों को देय मासिक मानदेय में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD) के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के स्थापना हेतु राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (NIPCCD), महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार को निःशुल्क भूमि हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।

★ कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय, झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालय तथा नेताजी सुभाषचन्द्र बोस आवासीय विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में अतिरिक्त राशि रु० 1,28,31,08,550/- (एक अरब अट्ठाईस करोड़ एकतीस लाख आठ हजार पांच सौ पचास) मात्र की स्वीकृति से संबंधित संकल्प संख्या-405, दिनांक 26.03.2024 की कंडिका-5 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय के द्वारा वाद सं० WP(S) No.-1039/2024, Suleman Lakra Vs The State of Jharkhand & Ors. में दिनांक- 19.03.2024 एवं वाद सं० CMP No:-366/2024, Suleman Lakra Vs The State of Jharkhnad & Ors. में दिनांक-31.01.2025 को पारित आदेश के आलोक में सुलेमान लकड़ा, आदेशपाल सह रात्रिप्रहरी, अग्र परियोजना केन्द्र, नेतरहाट, मुख्यालय-लोहरदगा का सेवा नियमित करते हुए सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों में प्रयुक्त होने वाली इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों (Electronic Weighing Machines) के सत्यापन एवं मुहरांकन शुल्क से जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को मुक्त करने के निमित्त झारखण्ड विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियमावली-2011 के नियम 17 (5) के बाद 17 (6) जोड़े जाने की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S) No.-4036/2012 अतहर हुसैन अंसारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार में दिनांक-09.05.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में वादी अतहर हुसैन अंसारी, सेवानिवृत अनुसेवक, लघु वितरणी प्रमण्डल-05, डिमना, जमशेदपुर एवं अन्य के प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से सेवा की गणना करते हुए सेवानिवृति की तिथि से पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★  W.P.(S)No.- 6094/2024 दशरथ मंडल एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-09.12.2024 को पारित न्यायादेश एवं Contempt Case (Civil) No.-658/2026, दशरथ मंडल एवं अन्य बनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक-14.05.2026 को पारित न्यायनिर्णय के आलोक में वादी दशरथ मंडल, सेवा निवृत्त कोषरक्षक, लघु सिचाई प्रमंडल गढ़वा एवं 16 अन्य के नियमित सेवा के रूप में की गई सेवा में दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनकी प्रारंभिक नियुक्ति की तिथि से पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

★ मयूराक्षी उप-बेसिन के जल संसाधनों के बंटवारे तथा मयूराक्षी उप-बेसिन में मसानजोर बाँध एवं दामोदर उप-बेसिन में तेनुघाट बाँध के संयुक्त नियंत्रण के तौर-तरीकों से संबंधित समझौते के प्रस्ताव एवं तदालोक में प्रस्ताव को औपचारिक रूप देने के लिए पश्चिम बंगाल एवं झारखण्ड राज्य के बीच निष्पादित किया जाने वाला एकरारनामा प्रारूप पर सहमति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

★ राम कुमार सिंह, सेवानिवृत्त कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, रांची को विभाग द्वारा दायर एल०पी०ए० सं०-743/2023 के फलाफल से प्रभावित होने के शर्त के साथ दिनांक-08.07.2014 के भूतलक्षी प्रभाव से अधीक्षण अभियंता के पद पर वैचारिक प्रोन्नति प्रदान करते हुए तदनुसार सेवांत लाभों को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।

★ चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में पेयजलापूर्ति की समस्या के निदान हेतु राज्य के 263 प्रखण्डों में 7890 चापाकलों के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित प्राक्कलित राशि रु० 9654.70810/- लाख (छियानबे करोड़ चौवन लाख सत्तर हजार आठ सौ दस) मात्र पर योजना एवं व्यय की स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह जिलान्तर्गत “बड़कीटांड (SH पर) जबरदाहा-निमायीटांड-शंकरडीह- मरजुगुण्डी पथ (कुल लंबाई-7.783 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, वृक्षारोपण, युटिलिटी शिफ्टिंग एवं R&R सहित) हेतु रू० 40,08,64,600/- (चालीस करोड़ आठ लाख चौंसठ हजार छह सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ गिरिडीह अन्तर्गत मदहालो (NH-19) से अलाकडीहा PWD पथ भाया खेतको पथ (कुल लम्बाई-7.800 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण कार्य, भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टींग एवं वृक्षारोपण सहित) हेतु रू० 37,46,52,000/- (सैंतीस करोड़ छियालीस लाख बावन हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★  पथ प्रमण्डल, गिरिडीह अन्तर्गत पतालडीह-देवरी- गांवा सतगांवा पथ (MDR-84) के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 42.40 (कुल लम्बाई-42.40 कि०मी०) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार (Improvement of Riding Quality) कार्य हेतु रू० 37,06,62,800/- (सैंतीस करोड़ छह लाख बासठ हजार आठ सौ) मात्र के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ विभागीय अधिसूचना संख्या-1269, दिनांक-21.09.2023 में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ लातेहार जिलान्तर्गत चन्दवा अंचल के अनतर्गत मौजा-चकला, थाना सं०-238, खाता सं०-281 एवं 280 के विभिन्न प्लोंटों में अंतर्निहित कुल रकबा-147.05 एकड़ गैरमजरूआ आम/खास भूमि चकला कोल परियोजना के निमित्त मे० हिण्डाल्को इण्डस्ट्रीज लिमिटेड के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अंतर्गत दायर वाद संख्या W.P.S No.-2991/2025, नजमा खातून बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में वादी नजमा खातून के पति स्व० मो० जहीरुद्दीन, भूतपूर्व पदचर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर वादों यथा (1) W.P.S No.-2086/2025, विमल कुमार सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य एवं (2) WPS No.-1884/2025, शेख अब्दुल अजीज बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में संयुक्त रूप से दिनांक-24.09.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन हेतु संबंधित दो (02) वादीगणों की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ एम०जी०एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर परिसर में 500 शय्या वाले अस्पताल के भवन निर्माण की योजना हेतु कुल रुपये 5,45,38,33,425/- (पाँच अरब पैंतालीस करोड़ अड़तीस लाख तैंतीस हजार चार सौ पच्चीस) मात्र की लागत पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।

★ झारखण्ड मेडिको सिटी हेतु संबद्ध Infrastructure के निर्माण हेतु रूपये 2,84,17,24,900/- (दो अरब चौरासी करोड़ सतरह लाख चौबीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड कोषागार संहिता, 2016 (Jharkhand Treasury Code, 2016) के नियम 131 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ 400/200 के०वी० ग्रिड सब स्टेशन, चाईबासा (PG) में 02 अदद् लाईन फिडर बे के निर्माण हेतु कुल प्राक्कलित राशि रू० 26,78,37,749.00 की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2026-2027 में उपबंधित राशि के विरूद्ध राशि रू० 26,78,37,749.00 विभुक्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक 13.07.2024 को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में W.P.(S) No.-1298/2023 अनिल कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित Award के आलोक में सभी 14 वादियों को नियुक्ति की प्रारंभिक तिथि से भुगतान की गई, पेंशनादि एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या-196 दिनांक 19.09.2024 के कंडिका-7 (iii) को शिथिल कर कुल 08 वादियों का NPS के तहत NSDL से PRAN खाता में संचित सरकारी अंशदान (लाभांश सहित) की राशि का पेंशन / बकाया पेंशन की राशि से किये गए सामंजन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ WP(S) No.-6176/2025 Girish Chandra Vs The State of Jharkhand & Ors. एवं उससे उद्भूत अवमाननावाद Cont. Case (Civil) No.-257/2026 में झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन के निमित्त याचिकाकर्त्ता एवं अनियमित रूप से नियुक्त कर्मी श्री गिरिश चन्द्र, तत्कालीन लिपिक, विशेष भू-अर्जन कार्यालय, मध्यम सिंचाई परियोजना, देवघर के सेवा नियमितीकरण एवं सेवान्त लाभ की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम, 1953 के अंतर्गत धारा-9 एवं धारा-21 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Civil Appeal No 6375 of 2025 (Arising out of SLP(C) No. 38172/2016) कपिलदेव हांसदा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य के मामले में दिनांक 06.05.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन के क्रम में वादियों कपिलदेव हांसदा तथा सुश्री ज्योति कुमारी की उप समाहर्त्ता के पद पर नियुक्ति तिथि संशोधित करने तथा वरीयता पुनर्निर्धारण करने की स्वीकृति दी गई।

★ चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में उग्रवादियों द्वारा प्रत्यर्पण हेतु प्रोत्साहन राशि मद में संभावित कुल व्यय रू० 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख रूपये) मात्र झारखण्ड आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर दो पदों में नियोजित करने हेतु निर्गत विभागीय संकल्प संख्या – 2119/ वि० दिनांक- 12.09.2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा W.P. (S) No.-195/2021 गोपाल राम रजक बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-09.11.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण (पूर्व में अर्जित भूमि सहित) की पूरी व्यवस्था में पारदर्शी प्रबंधन हेतु एकीकृत Land Acquisition Portal के विकास की स्वीकृति दी गई।

★ उच्च न्यायालय में पारित आदेश के अनुपालन में कनीय अभियंता (याँत्रिक) से सहायक अभियंता (याँत्रिक) के पद पर नियमित प्रोन्नति प्रदान किये जाने हेतु विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची अन्तर्गत झारखण्ड अभियंत्रण सेवा के तहत सहायक अभियंता (याँत्रिक) (वेतनमान्- पे मैट्रिक्स लेवल-9) का 05 (पाँच) छाया पद के सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ चांडिल जलाशय से जल लिफ्ट कर सरायकेला-खरसाँवा जिलान्तर्गत नीमडीह एवं कुकडू प्रखण्ड में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त नीमडीह-कुकडू मेगालिफ्ट सिंचाई योजना का यथाप्रस्तावित पद्धति से क्रियान्वयन हेतु रु० 607.0332 करोड़ (रुपये छः सौ सात करोड़ तीन लाख बत्तीस हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची तथा इसके अधीनस्थ जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में सृजित पद समूहों को प्रत्यार्पित / सम्परिवर्तित करते हुए आवश्यकता अधारित पद समूहों के पुनर्गठन के प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।

★  षष्ठम झारखण्ड विधानसभा का षष्ठम (मानसून) सत्र के क्रम में दिनांक 25.11.2026 एवं 26.11.2026 को सदन की विशेष बैठक आहूत किये जाने पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दी गई।

★  “Jharkhand Economic Survey 2026-27” एवं “Fiscal Policy Strategy Statement and Medium Term Fiscal Plan 2027-28” तैयार करने हेतु झारखण्ड वित्तीय नियमावली के नियम-235 को शिथिल करते हुए वित्त नियमावली के नियम-245 के अनुसार डॉ० हरीश्वर दयाल, Associate Professor, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, राँची एवं उनकी टीम का मनोनयन तथा 18,37,500/- (अठारह लाख सैतीस हजार पाँच सौ रुपये मात्र) के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★ राँची अन्तर्गत “एडरमहातु से बाँकू पथ (कुल लंबाई-5.670 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, R&R, Utility Shifting एवं Plantation सहित)’ हेतु रू0 30,08,97,300/- (तीस करोड़ आठ लाख सन्तानबे हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ Jharkhand Waste Water (Amendment) Policy, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ ‘झारखण्ड नगरपालिका भूमि/भवन स्थानान्तरण अधिभार नियमावली, 2026’ के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड विधान मण्डल द्वारा दिनांक 24.07.2019 को यथापारित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन एवं सेवाशर्त्त विनियमन) (झारखण्ड संशोधन) विधेयक, 2019 को वापस लेने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P.(S) No.-4382 of 2021 राम किशोर सिंह अरविन्द बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-31.10.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री राम किशोर सिंह अरविन्द (विस्कोमान से प्रतिनियुक्त). तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, साहेबगंज (अधिसूचित) को झारखण्ड सरकार का कर्मचारी मानते हुए दिनांक-11.03.2015 से उनकी सेवानिवृति की तिथि दिनांक-31.07.2018 तक की अवधि को विनियमित करते हुए उक्त अवधि का वेतनादि का भुगतान, सेवा का झारखण्ड सरकार की सेवा में समायोजन एवं सेवानिवृति उपरांत देय अन्य लाभ के भुगतान की स्वीकृति दी गई।

★  डॉ० विजय शंकर नारायण सिंह, तत्कालीन विशेष पदाधिकारी, हजारीबाग नगरपालिका, तत्कालीन अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गढ़वा तत्कालीन राज्य आर०सी०एच० पदाधिकारी, झारखण्ड, राँची सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) N0-2934/2014 डॉ० विजय शंकर नारायण सिंह बनाम् झारखण्ड राज्य एवं अन्य वाद में दिनांक 01.08.2024 को पारित आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी आदेश को निरस्त करने की स्वीकृति दी गई।

★ वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य योजनान्तर्गत सदर अस्पताल, राँची में कैथ लैब के अधिष्ठापन एवं क्रय की योजना के लिए स्वीकृत राशि 7,00,00,000/- रूपये से 41.42% अधिक यानि कुल 9,90,00,000/- (नौ करोड़ नब्बे लाख) रूपये पर कार्य आवंटित करने की स्वीकृति दी गई।

★ केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् पूरक पोषाहार कार्यक्रम (SNP) तथा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) अन्तर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) स्वरूप Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) उपलब्ध कराने हेतु एतद् सामग्रियों के निर्माणकर्त्ता-सह-आपूर्तिकर्ता (ओं) के चयन निविदा के माध्यम से करने, इस निमित्त Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual 2024 (JPGSM 2024) के अनुरूप निविदा आमंत्रण की कार्रवाई करने के क्रम में 03 वर्ष + 01 वर्ष का अनुबंध (03 वर्ष का अनुबंध जिसे 01 वर्ष के लिए अवधि विस्तार किया जा सकेगा) करने के लिए JPGSM की कंडिका-5.8.2.3 और कंडिका-5.8.2.9 सहित संदर्भित कंडिकाओं को शिथिल रखने, Bid Splitting कर एक से अधिक सफल निविदादाताओं से अनुबंध करने के लिए JPGSM की कंडिका-5.8.2.5 सहित संदर्भित कंडिकाओं को शिथिल रखने तथा उक्त MFEDF के रेसिपियों की आपूर्ति प्राप्ति में NFSA 2013 के तहत् अधिसूचित Schedule II द्वारा निर्धारित Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCASS) मानक को अंशिक रूप से शिथिल रखने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर W.P (S) 1211/2017 Anita Devi, W/o of Late Lalan Prasad Deo Vs Govt. of Jharkhand and Ors एवं W.P (S) 179/2017 Parwati Devi, W/o of Late Mahabir Prasad Singh Vs Govt. of Jharkhand and Ors में दिनांक-11.11.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में स्व० ललन प्रसाद देव एवं स्व० महाबीर प्रसाद सिंह, प्रतिनियुक्त लिपिक (मूल पदस्थापन-बिहार राज्य कन्सट्रक्शन कॉरपोरेशन) को महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में लिपिक के पद पर समायोजन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के आदिवासी बहुल गाँवों के अविद्युतीकृत टोलों / घरों के विद्युतीकृत करने हेतु धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (DA-JGUA) योजना हेतु प्राक्कलित राशि रु० 184.52 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY) से संबंधित दायित्वों के भुगतान किये जाने की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड राज्य के अंतर्गत झारखण्ड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम, 2024 की धारा-10 में प्रदत्त शक्तियों के तहत अधिनियम की अनुसूची में संशोधन हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड एक्सप्लोरेशन एण्ड माइनिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड (JEMCL), झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (JSMDCL) एवं अन्य राज्य ईकाई द्वारा प्राप्त / प्राप्त करने वाले खनिज ब्लॉकों के अन्वेषण, विकास एवं खनन / संचालन हेतु उपयुक्त Operational Model के चयन के लिए Jharkhand Mineral Exploration and Block Development Policy, 2026 अनुमोदित करने की स्वीकृति दी गई।

★ Fire Safety Certificate (Fire NOC) की वैधता / नवीनीकरण की अवधि में परिवर्तन की स्वीकृति दी गई।

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