अपराध

भाजपा रांची महानगर के पूर्व उपाध्यक्ष बसंत दास के घर चल रहे दुकान पर जिला प्रशासन की छापेमारी, तेरह गैस सिलिण्डर बरामद

जब कल भाजपा के बड़े-बड़े नेता जेपीएससी में हो रही गड़बड़ी व फर्जीवाड़े को लेकर जेपीएससी कार्यालय और कांग्रेस भवन का घेराव करने में लगे थे। उसी दिन जिला प्रशासन भाजपा रांची महानगर के पूर्व उपाध्यक्ष बसंत दास के घर पर छापेमारी कर गैस सिलिण्डर बरामद कर रही थी। जिसकी प्राथमिकी आज लालपुर थाने में रांची जिले के पणन पदाधिकारी राजेश केरकेट्टा ने दर्ज करा दी।

राजेश केरकेट्टा ने अपने प्राथमिकी में लिखा है कि उन्हें कल पीएन बोस कम्पाउंड पुरुलिया रोड रांची में अवैध गैस सिलिण्डर की कालाबाजारी की सूचना मिली थी। सूचना मिलने के बाद जैसे ही वे उक्त स्थल पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि जहां यह अवैध काम हो रहा है, उक्त मकान के मालिक बसंत दास है, जिनके मकान में उजाला सेल्स एंड सर्विस नामक दुकान चल रहा था, जिस दुकान का मालिक सुधीर कुमार है, जिसे भाड़े पर बसंत दास ने दिया था।

छापेमारी के दौरान एक खाली इण्डेन गैस सिलिण्डर, तीन भरा हुआ इण्डेन गैस सिलिण्डर, तीन भरा हुआ एचपी गैस सिलिण्डर, तीन खाली एचपी सिलिण्डर, तीन खाली भारत गैस सिलिण्डर, सात किलोग्राम का एक खाली हमारा बजाज सिलिण्डर, पांच किलोग्राम का एक खाली हमारा बजाज सिलिण्डर, पांच किलोग्राम का एक खाली सोनेक्स गोल्ड सिलिण्डर, एक वजन मशीन, एक रिफिलिंग पाइप बरामद किया गया।

छापेमारी के बाद उक्त सभी सामग्री का विधिवत् जब्ती सूची बनाकर संबंधित गैस एजेंसियों के जिम्मे सौंप दिया गया है। पणन पदाधिकारी राजेश केरकेट्टा का कहना है कि जब उन्होंने इस संबंध में मकान मालिक बसंत दास से बातचीत की तब उनका कहना था कि उन्होंने यह दुकान 18 साल से भाड़े में दे रखा था। जबकि भाड़ेदार दुकान संचालक सुधीर कुमार का कहना  कि वह छह महीने से भाड़े में हैं। इससे पहले कोई दूसरा यही कार्य संचालन कर रहा था। राजेश केरकेट्टा का कहना है कि दुकान संचालक सुधीर कुमार और मकान मालिक बसंत दास दोनों के बयान को देखा जाय तो उसमें विरोधाभास दिखाई पड़ रहा है। भाजपा नेता बसंत दास, झारखण्ड भाजपा के प्रदेश कार्यालय मंत्री हेमन्त दास के भाई भी है।

राजेश केरकेट्टा के अनुसार घरेलू गैस सिलिण्डर को अवैध रूप से उतनी मात्रा में दुकान में रखने एवं रीफिलिंग पाइप रखकर वजन मशीन से रीफिलिंग कारोबार करने को लेकर रेग्लेशन ऑफ सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 2000 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिक लाभ लेने के लिए लोगों को ठगने का कार्य करना पूर्णतः गैर कानूनी, दंडनीय एवं संज्ञेय अपराध है। लालपुर पुलिस प्राथमिकी को रजिस्टर्ड कर चुकी है। केस नं. 158/26 है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *