राजनीति

25 अगस्त से राज्यभर में शुरू होगा ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ कार्यक्रम, बीएलओ घर-घर जाकर करेंगे सत्यापन, एक परिवार एवं एक घर के मतदाताओं को एक ही मतदान केंद्र पर सूचीबद्ध करने की होगी पहल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने बताया कि राज्य में 25 अगस्त से 4 सितंबर 2026 तक ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। इसके तहत बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं एवं उनके परिवार के सदस्यों का सत्यापन करेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक ही परिवार एवं एक ही घर में निवास करने वाले मतदाताओं के नाम यथासंभव एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हों तथा कोई भी पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे।

के. रवि कुमार ने कहा कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत 5 अगस्त 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची के बाद अब घर-घर सत्यापन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज है अथवा जिनका नाम दर्ज नहीं है, उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत फॉर्म-6 एवं घोषणापत्र जमा किया गया है और उसका डिजिटाइजेशन किया जा चुका है।

उन्होंने बताया कि सत्यापन के दौरान बीएलओ यह भी देखेंगे कि एक परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों की मतदाता सूची में तो दर्ज नहीं हैं। यदि किसी मतदाता का नाम उसके सामान्य निवास से संबंधित मतदान क्षेत्र के निर्धारित मतदान केंद्र के स्थान पर किसी अन्य मतदान केंद्र में दर्ज है, तो उसे संबंधित मतदान केंद्र पर स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म-8 भरने हेतु आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य ‘एक परिवार–एक मतदान केंद्र’ की व्यवस्था को प्रभावी बनाना है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि झारखंड में सामान्य रूप से निवास करने वाले ऐसे मतदाता, जिनका नाम वर्तमान में बिहार, पश्चिम बंगाल अथवा किसी अन्य राज्य की मतदाता सूची में दर्ज है और जो अपना नाम झारखंड के वर्तमान सामान्य निवास वाले मतदान केंद्र की मतदाता सूची में स्थानांतरित कराना चाहते हैं, वे फॉर्म-8 के साथ निर्धारित घोषणापत्र जमा कर सकते हैं। बीएलओ ऐसे पात्र मतदाताओं को भी आवश्यक प्रक्रिया की जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराएंगे।

के. रवि कुमार ने बताया कि ‘होम टू रोल वेरिफिकेशन’ के दौरान सभी परिवारों में ‘Family Together Sticker’ लगाने की भी पहल की जाएगी। इस स्टिकर के माध्यम से परिवार से यह सुनिश्चित करने की अपील की जाएगी कि परिवार के सभी वयस्क एवं पात्र सदस्यों के नाम एक ही मतदान केंद्र की मतदाता सूची में दर्ज हैं। स्टिकर पर संबंधित घर/नजरी गृह संख्या अंकित करने की व्यवस्था के साथ मतदाताओं की सहायता के लिए बीएलओ से संपर्क का प्रावधान भी रहेगा। यह कार्य 4 सितंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी पात्र भारतीय नागरिकों से अभियान में बीएलओ को सहयोग करने की अपील करते हुए कहा कि वे अपने साथ-साथ परिवार के सभी पात्र सदस्यों के नाम एवं मतदाता सूची में दर्ज विवरण की जांच अवश्य करें। यदि किसी पात्र व्यक्ति का नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं है तो निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन करें। साथ ही यदि परिवार के सदस्य अलग-अलग मतदान केंद्रों पर सूचीबद्ध हैं तो फॉर्म-8 के माध्यम से आवश्यक सुधार/स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करें।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी पात्र युवा भारतीय नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए ECINET के माध्यम से फॉर्म-6 भरकर तथा e-Sign की सुविधा का उपयोग करते हुए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित प्रक्रिया, आवेदन अथवा किसी अन्य विषय को लेकर किसी मतदाता के मन में कोई संशय या प्रश्न हो, तो वे ECINET के ‘Book a Call’ फीचर के माध्यम से अपने संबंधित बीएलओ से संपर्क कर अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता निर्वाचन संबंधी जानकारी एवं सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1950 पर भी संपर्क कर सकते हैं।

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