अपराध

15 वर्षों से झारखण्ड व बिहार के दर्जनों जिलों में बैंक एवं ज्वेलरी शॉप में डाका डालनेवाले अंतरराज्यीय गिरोह का रामगढ़ पुलिस ने किया पर्दाफाश, यह गिरोह जेल से बचने के लिए वकीलों पर भी लूट की राशि करता था खर्च

पिछले दिनों दिनांक 7 सितम्बर को गोलपार स्थित गणक मैरेज हॉल के बगल में स्थित जे.सी. ज्वेलर्स में अज्ञात 05-06 अपराधकर्मियों द्वारा पिस्टल का भय दिखाकर लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए इसके उद्भेदन हेतु पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ द्वारा परमेश्वर प्रसाद, अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, रामगढ़ के नेतृत्व में एक एसआइटी का गठन किया गया था।

गठित टीम द्वारा जे.सी. ज्वेलर्स दुकान में लगे सीसीटीवी में आए फुटेज का अवलोकन एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर काण्ड में संलिप्त अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अलग-अलग जगह पर छापामारी की जा रही थी। गठित एसआईटी द्वारा करीब 1000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया। तकनीकी साक्ष्य का संकलन कर अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में करीब एक दर्जन जगहों पर छापामारी की गयी।

इसी क्रम में अजय कुमार (भापुसे), पुलिस अधीक्षक, रामगढ़ को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कल दिनांक 22.09.25 को गढ़वा में स्थित ज्वेलर्स दुकान में लूट की घटना में असफल होने के पश्चात, आज बोकारो (चास) स्थित ज्वेलर्स दुकान में लूट करने के लिये जे.सी. ज्वेलर्स में संलिप्त अपराधकर्मी लूटपाट की घटना के अंजाम देने की योजना बनाने के लिए गोबरदाहा हुहुवा क्षेत्र में एकत्रित होने वाले है। पुलिस अधीक्षक के माध्यम से गठित एसआइटी को त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ।

तत्पश्चात् गठित एसआइटी टीम गोबरदाहा स्थित ईट भट्ठा जाने वाले सुनसान जगह पर पहुंची तो पुलिस बल को देखकर 04-05 व्यक्ति पुलिस बल को देखकर भागने लगे, जिसे पुलिस बल के द्वारा चार व्यक्ति को दौड़कर पकड़ा गया एवं एक व्यक्ति मोटर साइकिल से भागने में सफल रहा।

पकड़ाए व्यक्तियों से नाम-पता पुछने पर अपना-अपना नाम क्रमशः 1. रूपेश विश्वकर्मा उर्फ पंकज पिता-स्व0 सुरेश विश्वकर्मा, सा0-सिन्दुरिया, थाना-भवनाथपुर, जिला-गढ़वा, 2. धीरज मिश्रा पे0-संतोष मिश्रा, ग्राम-पाण्डेयपुर, थाना-सकरौल, जिला-बक्सर(बिहार), 3. राहुल यादव पिता-नरेश यादव, ग्राम-अंकोराह, थाना-एनटीपीसी खैरा, जिला-औरंगाबाद(बिहार), 4. सौरभ राम उर्फ सौरभ कुमार उर्फ छोटू उर्फ शेखर पिता-शिव राम, सा0-भट्ठी, डाल्टनगंज, थाना-नगर, जिला-पलामू बताया गया। जिसे विधिवत् गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से अवैध अग्नेयास्त्र (दो पिस्टल एवं दो देशी कट्टा एवं 21 जिन्दा गोली) की बरामदगी हुई है।

उक्त अपराधिक गिरोह लगभग पन्द्रह वर्षो से झारखण्ड एवं बिहार के दर्जनों जिलों में बैंक एवं ज्वेलरी शॉप में डाका डाल चुके है। इस अपराधिक गिरोह द्वारा रामगढ़ थानान्तर्गत दिनांक-07.09.2025 को जेसी ज्वेलर्स दुकान में घटना कारित करने की बात को स्वीकार किया गया है। इस अपराधिक गिरोह का मुख्य टारगेट होलसेल ज्वेलरी विक्रेता के लोग होते थे, जहां पर डाका डालने पर बडी मात्रा में सोने के आभुषण हाथ लगता था। इस गिरोह द्वारा कई घटनों का अंजाम दिया जा चुका हां, जिसमें से महत्पूर्ण घटना निम्न प्रकार हैः-

  1. वर्ष 2021 में कोडरमा घाटी में स्वर्ण व्यवसायी को अगवा कर लूटपाट की गयी थी, उनकी इनोभा क्रिस्टा को रांची के तरफ ले जा रहे थे, परन्तु ओरमांझी थाना क्षेत्र में पकडे गये थे। इन सभी के पास से 1,47,00,000/-(एक करोड़ सैतालिस लाख नकद), 3,00,00,000/-(तीन करोड़) मूल्य का सोना एवं 56 किलो चांदी बरामद किया गया था।
  2. वर्ष 2018 में औरंगाबाद में जेवलरी शॉप में भीषण डाका डाला गया था, जिसमें 40,00,000/-(चालीस लाख) रुपये से अधिक मूल्य का सोने की जेवरात की लूटी गयी थी।
  3. वर्ष 2021 में रांची स्थित धुर्वा के जिला पार्षद वेद प्रकाश सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी। उक्त घटना में धीरज मिश्रा फरार है।

पूछताछ के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि उक्त सभी अभियुक्त अंतरराज्यीय गिरोह के सदस्य हैं। जिन सभी के द्वारा झारखण्ड, बिहार एवं अन्य राज्यों में बड़े-बड़े ज्वलेरी शॉप, बैंक एवं अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर डकैती करने का कार्य करते है। इस गिरोह के सदस्यों का मुख्य लक्ष्य है लूटे गये लाखों-करोड़ों रुपये में से कुछ रूपयों को बड़े वकीलों के फीस में खर्च कर जेल से बाहर आकर पुनः डकैती का कार्य करना है।

अपराधकर्मी ग्राम-कैथा में किराये का मकान लिये हुए है। जहां से एक टीवीएस अपाची मोटरसाइकिल, घटना के समय पहने कुर्ता एवं जुता बरामद हुआ है। अभियुक्तों के पास से बरामद अग्नेयास्त्र के संबंध में अलग से रामगढ़ थाना काण्ड संख्या-258/25 दिनांक-23.09.2025 को धारा-111(3)/317(4)/317(5)/310(4)/310(5)/310(6) बी0एन0एस0-2023 25(1-बी)ए/25(1-बी)(1-ए)/26(2)/35 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया है।

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