बीआईटी मेसरा अन्तर्गत टोयोटा शोरूम के पास फायरिंग करने वाला राहुल सिंह गिरोह का मुख्य आरोपी गिरफ्तार
दिनांक 04/02/2026 को समय करीब 17:00 बजे टोयोटा शोरूम के समीप विकास अस्पताल के पास अज्ञात द्वारा हवाई फायरिंग किया गया था। इस संदर्भ में सदर (मेसरा) थाना कांड सं0-49/2026, दि०-05/02/2026, धारा-109 (1) भा. न्या.सं. एवं 27 आर्म्स एक्ट कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया था। दिनांक 17.02.2026 को वरीय पदाधिकारी को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि बीआईटी मेसरा ओ०पी० अन्तर्गत विकास अस्पताल में फायरिंग करने वाला मुख्य आरोपी कोकर चौक स्थित सुन्दर विहार में छुपे हुए हैं।
इस संबंध में वरीय पदाधिकारी द्वारा एक छापामारी दल का गठन कर छापामारी किया गया। छापामारी के दौरान अमन कुमार ठाकुर उर्फ छोटू, उम्र करीब 20 वर्ष, पिता स्व० दिनेश ठाकुर, पता सा० गुडू पाचा, पो० पाचा, थाना ओरमांझी, जिला रांची को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर घटना में प्रयुक्त हथियार, गोली एवं मोटरसाइकिल एवं पहना हुआ कपड़ा तथा चप्पल अपने घर में छिपा कर रखने की बात सामने आई।
जिसके बाद उसके निशानदेही पर पांचा स्थित घर में छापामारी कर घटना में प्रयुक्त सामग्री बरामद किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त अमन कुमार ठाकुर के निशानदेही पर अन्य अभियुक्त 1. करन कुमार उरांव उम्र करीब 25 वर्ष, पे० कजरू उरांव, सा० असवा, पो० गोसाई बलिया, थाना बड़कागांव, जिला हजारीबाग, 2. विशाल मुण्डा उम्र करीब 24 वर्ष, पे० बीरेन्द्र मुण्डा, सा० चुटू पाचा, मंडाटांड, थाना ओरमांझी, जिला रांची, 3. सेंटू सिंह उम्र करीब 21 वर्ष, पिता स्व० अवधेश सिंह, सा० ट्रांसपोर्ट नगर, कुज्जू, थाना माण्डू (कुज्जू ओ०पी०), जिला रामगढ़ एवं 4. रामानन्द कुमार उम्र करीब 19 वर्ष, पे० शुक्ला यादव, सा० ट्रांसपोर्ट नगर, कुज्जू, थाना माण्डू (कुज्जू ओ०पी०), जिला रामगढ़ को गिरफ्तार किया गया है।
इनके पास से एक पिस्टल व दो जिन्दा गोली, ब्लू रंग का एक अपाची मोटरसाइकिल काला रंग से रंगा हुआ, छः मोबाइल फोन बरामद किये गये। रांची पुलिस के अनुसार अभियुक्त अमन कुमार ठाकुर के खिलाफ माण्डू (कुज्जू ओ०पी०) थाने में कांड सं0-197/2024, दिनांक 26.08.2024 धारा-103(1)/3(5) भा.न्या.स. एवं 27 आर्म्स एक्ट दर्ज है।
अभियुक्त करन कुमार उरांव के खिलाफ माण्डू (कुज्जू ओ०पी०) थाने में कांड सं0-197/2024, दिनांक 26.08.2024 धारा-103 (1)/3(5) भा.न्या.स. एवं 27 आर्म्स एक्ट, 2. रातू थाने में कांड सं0-338/22, दिनांक 13.10.22 धारा-385 भा.द.वि. एवं 17 CLA Act, पिठौरिया थाने में काण्ड सं0-164/22 धारा-387 भा.द.वि. एवं 17 CLA Act, सुखदेवनगर थाने में काण्ड सं0-443/22 धारा-387/506 भा.द.वि. एवं 17 CLA Act, बरियातू थाने में काण्ड सं0-63/25, दिनांक 15.03.25 धारा-109/3(5) भा.न्या.सं. एवं 27 आर्म्स एक्ट, बड़कागांव थाने में काण्ड सं0-268/22, धारा-147/148/149/385/387 भा.द. वि. एवं 27 आर्म्स एक्ट एवं कर्रा थाने में काण्ड सं0-21/2025, दिनांक 08.03.2025 धारा-111/61(2)/3(5) भा.न्या.सं. एवं 25 (1-बी) ए/26 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA Act दर्ज हैं। अभियुक्त सेंटू सिंह के खिलाफ कर्रा थाने में काण्ड सं0-21/2025, दिनांक 08.03.2025 धारा-111/61 (2)/3(5) भा.न्या.सं. एवं 25 (1-बी) ए/26 (6)/26/35 आर्म्स एक्ट एवं 17 CLA Act दर्ज हैं।
