राजनीति

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने CM हेमन्त सोरेन को लिखा पत्र, साहेबगंज में अवैध पत्थर उत्खनन मामले में 200 करोड़ के राजस्व की क्षति पहुंचाने के मामले पर ध्यान देने को कहा

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन को पत्र लिखा है। जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि साहेबगंज जिला के बोरियों अंचल में स्थित मौजा बिन्देरी बरकोदला में पत्थर खनिज़ लीजधारक सत्यनाथ साह को पत्थर उत्खनन हेतु जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज द्वारा निर्गत 4 एकड़ जमीन खनन पट्टा हेतु दिए जाने के 4 लीजधारक द्वारा लगभग 20 एकड़ जमीन पर अवैध पत्थर उत्खनन कर लगभग 200 करोड़ रुपये के राजस्व की क्षति पहुँचाई गई हैं, जो एक गंभीर मामला है। पत्र में बाबूलाल मरांडी ने और क्या लिखा है? उसे आपको जानना जरुरी है। पत्र इस प्रकार है …

माननीय मुख्यमंत्री जी,

महोदय, मैं आपका ध्यान साहेबगंज जिला के बोरियों अंचल में स्थित मौजा बिन्देरी बरकोदला में पत्थर खनिज़ लीजधारक सत्यनाथ साह को पत्थर उत्खनन हेतु जिला खनन कार्यालय, साहेबगंज द्वारा निर्गत 4 एकड़ जमीन खनन पट्टा हेतु दिए जाने के 4 लीजधारक द्वारा लगभग 20 एकड़ जमीन पर अवैध पत्थर उत्खनन कर लगभग 200 करोड़ रुपये का राजस्व क्षति पहुँचाने की ओर कराना चाहूँगा, जो कि अतिगंभीर मामला है।

उपर्युक्त संबंध में प्रखण्ड बोरियो के उपप्रमुख कैलाश प्रसाद, पोस्ट+थाना-बोरियो, जिला-साहेबगंज से प्राप्त आवेदन एवं कई महत्वपूर्ण साक्ष्य आवेदन के साथ संलग्न किया है, जो आपके अवलोकनार्थ संलग्न है। आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सत्यनाथ साह, पिता-स्व. गोदाय साह, ग्राम+पो-सोनापहाड़ी, थाना-बोरियो के नाम पर बोरियो अंचल में जमाबंदी नं०-11 के दाग नं०-719 का अंश रकवा 4 एकड़ भूमि पर पत्थर उत्खनन करने हेतु वर्ष 2017 में जिला खनन पदाधिकारी एवं उपायुक्त साहेबगंज का संयुक्त हस्ताक्षर से दिनांक 18.02.2017 से 17.02.2027 तक खनन पदाधिकारी की स्वीकृति निर्गत है, जो पत्र के साथ संलग्न (अनुलग्नक-1) है। लेकिन लीजधारक ने उक्त मौजा के दाग नं०-720 एवं 721 में स्थित लगभग 20 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से लगभग 200 करोड़ रुपये का अवैध पत्थर उत्खनन किया है।

आवेदक द्वारा इस अवैध उत्खनन के बारे में उपायुक्त, साहेबगंज को अवगत कराकर कार्रवाई की माँग की, इसके आलोक में उपायुक्त के निर्देश पर दो सदस्यीय टीम का गठन कर जाँच की गई जिसकी अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी साहेबगंज ने किया था, जिसकी प्रति संलग्न (अनुलग्नक-2) है।

उपायुक्त के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में बनी जाँच कमिटी द्वारा सत्यनाथ साह के अवैध पत्थर खनन की मापी कराई गई और पाया गया कि निर्गत खनन पट्टा के अलावे उक्त मौजा बिन्देरी बरकोदला के दाग नं०-720 एवं 721 के अंश रकवा पर अवैध पत्थर खनन किया गया है, जाँच प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक 3 एवं 4) आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ संलग्न है।

जाँच प्रतिवेदन में अवैध उत्खनन की पुष्टि होने के बावजूद जिला खनन पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी द्वारा लीजधारक पर कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही अवैध पत्थर उत्खनन कार्य को रोका गया। लीजधारक को DMO एवं थाना प्रभारी से निजी स्वार्थवश संरक्षण मिलता रहा है और अवैध उत्खनन कार्य को बढ़ावा मिलता रहा है। इतना ही नहीं उल्टे

ही लीजधारक सत्यनाथ साह के पुत्र रोहित कुमार साह के द्वारा बोरियो थाना में सूचक कैलाश प्रसाद पर एक फर्जी FIR के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी निरंजन कच्छप ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठानेवाले सूचक कैलाश प्रसाद, उपप्रमुख को जनप्रतिनिधि भी हैं उन्हें हज़ात में बन्द कर दिया और धमकी दी गई कि अवैध पत्थर उत्खनन के मामले में आवाज़ उठाना बन्द कर दो, जिसका ज़िक्र शिकायत पत्र (आवेदन) में किया भी है अन्यथा बुरा हाल हो जाएगा।

इस अवैध पत्थर उत्खनन मामले में सूचक द्वारा पुलिस महानिदेशक एवं आरक्षी उपमहानिरीक्षक, दुमका को भी पत्र लिखकर इस पर रोक लगाने एवं अवैध उत्खननकर्ता सत्यनाथ साह पर कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह किया, लेकिन पत्थर माफिया की ऊँची पहुँच की वज़ह से अभी तक कोई कार्रवाई होता न देखकर आवेदनकर्ता (सूचक) ने मुझसे गुहार लगाई है साथ ही उन्होंने जान-माल के खतरे की आशंका जताई है, जो आवेदन में वर्णित है।

अतएव आपसे अनुरोध है कि संलग्न आवेदन एवं साक्ष्य के आधार पर अवैध रूप से पत्थर उत्खनन कर रहे पत्थर माफिया सत्यनाथ साह पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध पत्थर उत्खनन का आकलन कराकर हुए राजस्व नुकसान की वसूली की जाए एवं तुरन्त अवैध उत्खनन को रोकने का आदेश दिया जाय साथ ही सूचक का जान-माल की क्षति नहीं हो इसके लिए जिला पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिया जाय।

आपका

बाबूलाल मरांडी