रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में लाखों रुपये के अवैध अफीम, डोडा बरामद एवं संगठित गिरोह के माध्यम से तस्करी करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी
बताया जा रहा है कि नामकुम थाना में दर्ज कांड संख्या-81/26, दिनांक-31.03.26, धारा-111(2)(b)/111(3)/111(4) BNS एवं धारा-15 (c)/17(b)/18/22(c)/25/29 NDPS Act मामले में दिनांक 30.03.2026 की रात्रि में वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को सूचना मिली कि नामकुम थानान्तर्गत ग्राम-बुदरी में एक गिरोह के द्वारा अफीम एवं डोडा की तस्करी की जा रही है तथा उनके पास अवैध अफीम एवं डोडा छुपा कर रखा हुआ है।
उक्त सूचना की गंभीरता को देखते हुए, वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण के निर्देशन एवं वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रांची के नेतृत्व में छापामारी दल का गठन कर आवश्यक कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। सत्यापन एवं छापामारी के क्रम में ग्राम-बुदरी स्थित मनीष तिर्की के पक्का/कच्चा मकान से विभिन्न रंग के प्लास्टिक के बोरा में भरा हुआ कुल-31 बोरा डोडा एवं मकान परिसर में खड़ी सफेद रंग की महिन्द्रा बोलेरो गाड़ी नं0-JH05AS-1583 से प्लास्टिक के बोरा में कुल चार प्लास्टिक बोरे में भरा हुआ डोडा बरामद किया गया।
जिसका कुल वजन-566.5 kg पाया गया। अग्रतर तलाशी के क्रम में मनीष तिर्की के घर के अन्दर रखे अलमीरा के दराज से 1. प्लास्टिक में पैक किया हुआ 700 ग्राम अफीम, अफीम तौलने हेतु प्रयुक्त डिजिटल मशीन, नकद रकम-2,28,000/- रूपये, बैंक पासबुक एवं फोन बरामद किया गया। बरामद किये गये डोडा, अफीम एवं नकद रुपये के संबंध वैध कागजात की मांग करने पर मनीष तिर्की के द्वारा कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया।
तत्पश्चात् उक्त बरामद सामान को विधिवत जब्त किया गया। साथ ही पकड़ाये व्यक्ति ने अपना नाम-पता मनीष तिर्की, उम्र-26 वर्ष, पिता-स्व० कान्दू तिर्की, सा०-बुदरी, पो०-जामचुआ, थाना-नामकुम, जिला-रांची बताया। जिसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार व्यक्ति से अग्रतर पुछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि उसके द्वारा अत्यधिक मुनाफा कमाने की उद्देश्य से अवैध डोडा एवं अफीम के कारोबार हेतु एक सिंडिकेट बनाया गया है, जो मादक पदार्थ का अवैध कारोबार कर रहा है, जिसमें रांची जिला के अलावा खूंटी एवं हजारीबाग जिले के भी सदस्य शामिल है।
इस गिरोह के द्वारा अवैध व्यापार के संचालन में नकद लेन-देन के अलावे डिजिटल भुगतान / लेन-देन भी किया जाता है। गिरोह के द्वारा अवैध डोडा एवं अफीम की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाती है तथा अन्य जिलों में इसकी सप्लाई सिंडिकेट के माध्यम से की जाती है। इस गिरोह के पास कई चारपाहिया वाहन है, जिन्हें अवैध कारोबार हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इस गिरोह में शामिल अन्य सक्रिय सदस्यों को चिन्हित कर उनके गिरफ्तारी हेतु छापामारी की जा रही है।
छापामारी मे जब्त डोडा का अनुमानित मूल्य-84,97,500/- रुपये एवं जब्त अफीम का अनुमानित मूल्य-3,50,000/- रुपये है। उक्त संपूर्ण घटना के संबंध में पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, नामकुम के स्वकथन के आधार पर नामकुम थाना कांड संख्या-81/26, दिनांक-31.03.26, धारा-111(2) & (B)/113(3)/114 BNS एवं धारा-15(c)/17(b)/18/22 (c)/25/29 NDPS Act. दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया है।
इस छापामारी प्रकरण में अमर कुमार पाण्डेय, वरीय पुलिस उपाधीक्षक (मु०) प्रथम, रांची, रामनारायण सिंह, पु०नि०-सह-थाना प्रभारी, नामकुम थाना, रांची, पु०अ०नि०, शशि रंजन, पु०अ०नि०, धर्मेन्द्र कुमार, पु०अ०नि०, जयदेव कुमार सराक, स०अ०नि०, संतोष कुमार, स०अ०नि०, जयप्रकाश कुमार, स०अ०नि०, उज्जवल कुमार सिंह, स०अ०नि०, तारकेश्वर प्रसाद केशरी, स०अ०नि०, देवेन्द्र कुमार सिंह (सभी नामकुम थाना) एवं अंगरक्षकों/ सशस्त्र बलों की मुख्य भूमिका रही।
