SIR 2026 : नोटिस की सुनवाई के लिए विभिन्न कारणों के आधार पर अलग-अलग दस्तावेज की आवश्यकता नहीं, 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने एवं संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र का सामान्य निवासी होना ही पात्रता का आधार
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखण्ड के. रवि कुमार ने एसआईआर-2026 के तहत मतदाताओं को जारी नोटिस की सुनवाई के संबंध में
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