रांची के नामकुम थाना में गिरफ्तार अभियुक्त ने लगाई फांसी, थाना प्रभारी समेत छः पुलिसकर्मी निलंबित व दो पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के आदेश
रांची के नामकुम थाना में दर्ज थाना कांड संख्या 50/26 दिनांक 03.03.2026, धारा 140 (1) बीएनएस मामले में रांची पुलिस का कहना है कि वादिनी अंजू देवी, उम्र 32 वर्ष, पिता महादेव हजाम, सा. कुड़ापूर्ति, थाना सायको, जिला -रांची के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त जगाई मुंडा, पिता – स्व. लोदया मुंडा, सा. कुड़ापूर्ति, थाना सायको, जिला खूंटी के विरुद्ध वादिनी का पुत्र रमेश हजाम को जान मारने के नीयत से अपहरण करने के आरोप में यह कांड प्रतिवेदित कराया गया था।
रांची पुलिस का कहना है कि अनुंसधान के क्रम में भुंइयांडीह जंगल, थाना -घाटो, जिला रामगढ़ से प्राथमिकी अभियुक्त जगाई मुंडा, पिता स्व. लोदया मुंडा, सा. कुड़ापूर्ति, थाना -सायको, जिला खूंटी को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के उपरांत ज्ञात तथ्य के आधार पर अपहृत मृतक रमेश हजाम उम्र 12 वर्ष के शव को बरामद किया गया।
अभियुक्त से पूछताछ के क्रम में पता चला कि उसका वादिनी अंजू देवी से गत पांच-छः वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी बीच अभियुक्त की पत्नी को इन दोनों के अवैध संबंध की जानकारी मिल गई, जिसके कारण वादिनी अंजू देवी अभियुक्त से मिलना-जुलना बंद कर दी थी। इसी क्रम में एक मार्च को बीआइटी मेसरा रेल पटरी के पास लड़ाई-झगड़ा हुआ था। जिसके कारण अभियुक्त जगाई मुंडा द्वारा वादिनी को धमकी दिया गया कि यदि इनके अलावे किसी के साथ वो संबंध रखेगी तो वह उसके बेटे को जान से मार देगा।
बदले की भावना से दिनांक दो मार्च को अभियुक्त द्वारा वादिनी के बेटे को नावामसकल स्कूल बयांगडीह से अपहरण कर अपने मोटरसाइकिल सं. जेएच01डीके 7135 से भूइयांडही जंगल में ले जाकर गला दबाकर हत्या कर दिया गया तथा साक्ष्य छुपाने के नीयत से मृतक रमेश हजाम के चेहरे को पत्थर से मारकर विकृत कर दिया गया।
रांची पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार अभियुक्त जगाई मुंडा को अनुसंधानकर्ता द्वारा थाना परिसर में लाया गया तथा हाजत के नियमों को पालन करते हुए रात्रि ओडी पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक प्रभुवन कुमार, दो हवलदार, एक आरक्षी एवं दो चौकीदार को निगरानी एवं सुरक्षा के लिए पहरा डयूटी में तैनात किया गया। परन्तु रात्रि में प्राथमिकी अभियुक्त जगाई मुंडा द्वारा कंबल की धारी में लगा हुए कपड़े को उपयोग करते हुए थाना हाजत के लोहे के गेट में फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया गया।
इस संबंध में नामकुम थाना में यूडी कांड संख्या 06/26 दिनांक 5.3.2026 दर्ज कर जांच प्रारंभ किया गया। मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए इस मामले की जांच पदाधिकारी राम कुमार वर्मा, पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी बुंडू रांची को नामित किया गया है। मानवाधिकार आयोग द्वारा दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन करते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
इधर एसएसपी रांची द्वारा निगरानी एवं सुरक्षा हेतु पहरा ड्यूटी में तैनात पुलिस पदाधिकारी/कर्मी सहायक अवर निरीक्षक प्रभुवन कुमार, हवलदार सुधीर शर्मा, हवलदार गयानन्द, आरक्षी मुकेश ठाकुर, आरक्षी राहुल प्रताप सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा चौकीदार रेहान अंसारी व चौकीदार महानन्द टोप्पो के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु उपायुक्त रांची को लिखा गया है। इसके साथ ही पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी नामकुम के निलंबंन एवं इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु भी अग्रतर कार्रवाई की जा रही है।
