राजनीति

CM हेमन्त की कैबिनेट ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों के साथ-साथ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के पुनर्गठन की दी स्वीकृति

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 04 जून 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार है …

★ ‘झारखण्ड नगरपालिका संवेदक निबंधन (संशोधन) नियमावली, 2025’ के गठन की स्वीकृति दी गई।

★ पाकुड़ अन्तर्गत “पाकुड़- बरहरवा मुख्य पथ (12th Km. of NH-133A) से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बॉर्डर भाया कुसमा फाटक पथ (कुल लम्बाई – 6.630 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग (Electric Pole & Transformer), युटिलिटी शिफ्टिंग (Water Supply), R&R, एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु रू० 40,39,98,300/- (चालीस करोड़ उनचालीस लाख अंठानबे हजार तीन सौ रू०) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ दिनांक-01.04.2011 से लागू जलदर अधिसूचना संख्या-272 दिनांक 01.04.2011 में भूतलक्षी प्रभाव से जलदर में संशोधन हेतु पूर्व में निर्गत संकल्प संख्या-1/PMC/कोर्ट केस/22/2024-884, दिनांक-14.10.2024 में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार के अधीन राज्य सरकार की अनुषंगी कंपनी झारखण्ड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड (Jharkhand State Mineral Development Corporation Limited) के पदेन अध्यक्ष के रूप में सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग एवं पदेन प्रबंध निदेशक के रूप में निदेशक, खान, झारखण्ड को नामित करने हेतु घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-26 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित की धारा-21 (3), 21 (4) एवं 21(5) के प्रयोजनार्थ उक्त धाराओं के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने के आदेश एवं निर्गत अधिसूचना पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

★ गढ़वा नगर परिषद अन्तर्गत गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के आवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण (Augmentation & Reorganisation for Garhwa Urban Water Supply Scheme) हेतु कुल रू० 59,71,63,300/- (उनसठ करोड़ इकहत्तर लाख तिरसठ हजार तीन सौ रूपये) मात्र के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त संशोधित पुनरीक्षित प्राक्कलन पर पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

★ सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, झारखण्ड, रांची के अन्तर्गत स्वीकृत पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।

★ राज्य के काराओं में सृजित चिकित्सक के पदों के हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

★ झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 235 को शिथिल करते हुए नियम 245 के तहत् मनोनयन के आधार पर राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग एवं CSC-SPV के मध्य, सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन / वार्ड कार्यालय / शहरी निकाय कार्यालय में आधार स्थाई पंजीकरण केन्द्र (PEC) की स्थापना हेतु पूर्व में किए गए इकरारनामों को रद्द करते हुए UIDAI, भारत सरकार द्वारा in-house model हेतु निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में CSC-SPV द्वारा सरकारी परिसर यथा-पंचायत भवन/वार्ड कार्यालय /शहरी निकाय कार्यालय में आधार केन्द्र (Update Client Lite) की स्थापना तथा इस हेतु राज्य सरकार एवं CSC-SPV के मध्य किये जाने वाले एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति दी गई।

★ “The Jharkhand Platform Based Gig Workers (Registration and Welfare) विधेयक, 2025 का अधिनियमन की स्वीकृति दी गई।

★  नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोड्डा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

★ राजकीय कन्या मध्य विद्यालयों की सहायक शिक्षिकाओं की नियुक्ति की वैधता के संबंध में सी.बी.आई. के जाँच प्रतिवेदन में अवैध / अनियमित नियुक्ति घोषित शिक्षिकाओं के विरुद्ध की गई विभागीय कार्रवाई के फलाफल के विरुद्ध दायर याचिकाओं में उच्चतम् /उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के प्रसंग में उन्हें सेवा में पुनर्स्थापित कर/मानते हुए अनुमान्य लाभ एवं पेंशनादि की स्वीकृति दी गई।

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