रांची के कई पत्रकारों/मीडिया संस्थानों पर आदिवासी महिला ने लगाया गंभीर आरोप, धारा 354 व 228ए के तहत अरगोड़ा थाने में FIR दर्ज

एक पीड़ित आदिवासी महिला ने रांची के कुछ पत्रकारों व मीडिया संस्थानों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। यह प्राथमिकी चार पृष्ठों का है। जिसे रांची के अरगोड़ा थाने में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 व 228 ए के तहत निबंधित भी कर ली गई है। जिसका कांड संख्या 63/2021 प्राथमिकी में उद्धृत है। इस प्राथमिकी में कुछ चैनलों व अखबारों में कार्यरत पत्रकारों के नाम भी उल्लिखित है, जिनके खिलाफ उक्त महिला ने गंभीर आरोप लगाये है।

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