सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एससी-एसटी ऐक्ट के खिलाफ नहीं, पर निर्दोषों को बचाना जरुरी
सर्वोच्च न्यायालय ने आज स्पष्ट कहा कि वह एससी-एसटी ऐक्ट के खिलाफ नहीं हैं, पर निर्दोष लोगों को बचाना भी जरुरी हैं। केन्द्र सरकार द्वारा स्टे की मांग को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने तीन दिन में सभी पक्षों से लिखित जवाब मांगा है। न्यायालय ने कहा है कि उसने ऐक्ट को कमजोर नहीं किया, पर गिरफ्तारी के सीआरपीसी के प्रावधान को परिभाषित अवश्य किया है।
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